बिलासपुर
सिंगल यूज प्लास्टि पर प्रतिबंध के घेरे में अब मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियां भी आ गई है। राज्य शासन ने प्रदेशभर के कलेक्टरों व नगरीय निकाय प्रमुखों को पत्र लिखकर प्लास्टि के पाउच में पानी पैकिंग पर बैन लगाने का निर्देश जारी किया है। खास बात ये कि निर्देश को तत्काल प्रभाव से अमल में लाने कहा गया है।
नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक ने प्रदेशभर के नगरीय निकाय के प्रमुखों की वर्चुअल बैठक लेकर मिनरल वाटर बनाने वाले कंपनियां जो प्लास्टिक में पानी की पैकिंग कर रहे हैं उस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। जिस प्लास्टिक में पानी की पैकिंग की जा रही है वह मानक में कम है और गुणवत्ताहीन है। ऐसे प्लास्टि पर पर्यावरंण संरक्षण मंत्रालय ने पहले से ही रोक लगा दी है।
बिलासपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत जितने भी मिनरल वाटर प्लांट है उनके संचालकों को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी कर पानी की पैकिंग प्लास्टिक में करने पर प्रतिबंधित करने की चेतावनी जाएगी। चेतावनी के साथ ही प्लांट की निगरानी के लिए निगम के इंजीनियरों की कमेटी भी बनानी होगी। जो समय-समय पर इसकी निगरानी करे। इनका काम यह भी देखना होगा कि पाउच वाला पानी बाजार में बिक तो नहीं रहा है। पैकिंग के अलावा बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पाउच में पानी की पैकिंग ना होने और बिक्री पर प्रतिबंध लगने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि छोटे प्लास्टिक के बोतलों में पानी पैकिंग की कीमत बढ़ जाएगी।
प्रतिबंध के बाद अब भी ठेलों में नजर आ रहा पालिथीन
गुणवत्ताहीन प्लास्टिक पन्नी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद अब भी फल ठेलों के अलावा सब्जी व फल दुकान में पन्नी नजर आ रही है। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता अभियान चलाकर भूल गया है। अब भी नाले व नालियों में प्लास्टिक की पन्नी नजर आ जा रही है।