रायपुर – सम्पूर्ण नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में दिनांक 6 सितम्बर को डोल ग्यारस, 9 सितम्बर को श्री अनंत चतुर्दशी, एवं पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा के पावन पर्व अवसरों पर मांस – मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारी श्री विजय पाण्डेय ने रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिनांक 6 सितम्बर को डोल ग्यारस, 9 सितम्बर को श्री अनंत चतुर्दशी, एवं पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा पर्व के पावन अवसरों पर रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस – मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी श्री पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 6 सितम्बर को डोल ग्यारस, 9 सितम्बर को श्री अनंत चतुर्दशी, एवं पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा के पावन पर्व अवसरों पर किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी। दिनांक 6 सितम्बर को डोल ग्यारस, 9 सितम्बर को श्री अनंत चतुर्दशी, एवं पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा के पावन पर्व अवसरों पर नगर पालिक निगम रायपुर के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों के मटन बाजारों में लगातार सतत पर्यवेक्षण करेंगे।
डोल ग्यारस 6 सितम्बर, श्री अनंत चतुर्दशी एवं पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा 9 सितम्बर के पावन पर्व अवसरों पर सम्पूर्ण रायपुर नगर पालिक निगम परिक्षेत्र में मांस – मटन विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा
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