अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार अधिनियम )1989 एवं नियम 1995 के तहत राहत योजनान्तर्गत 8 प्रकरणों में 6 लाख 25 हजार रुपये सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। इनमें से 6 प्रकरणों में प्रत्येक को 75 हजार रुपये के मान से कुल 4 लाख 50 हजार, एक प्रकरण में 1 लाख 25 हजार तथा एक अन्य प्रकरण में 25 हजार की स्वीकृति प्रदान की गई है। 7 प्रकरण अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तथा 1 प्रकरण अनुसूचित जाति श्रेणी का है। अपर कलेक्टर श्री ए.एल. ध्रुव की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में सभी संबंधितों को सूचना देकर राशि प्रदाय करने कहा गया है।
बैठक में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अजाक थाना में लंबित 17 प्रकरण का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
अम्बिकापुर : 8 पीड़ितों को 6 लाख सहायता राशि स्वीकृत
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