Saturday, November 23, 2024
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चेंबर की मांग पर शासन ने संवर्धित कर पर लिए महत्वपूर्ण निर्णय.

माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं वाणिज्य कर मंत्री टी. एस. सिंहदेव जी का किया धन्यवाद.

 

सरल समाधान योजना से व्यापारी होंगे लाभान्वित:– पारवानी

 

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एवं वाणिज्य कर मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी से संवर्धित कर पर छुट की मांग की गई थी जिसपर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासन द्वारा सरल समाधान योजना के माध्यम से संवर्धित कर पर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है।

 

चेंबर अध्यक्ष श्री पारवानी ने बताया कि चेंबर ने संवर्धित कर पर व्यापारियों को छूट प्रदान करने हेतु वाणिज्य कर मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को ज्ञापन दिया था जिसके परिपेक्ष्य में आज सरल समाधान योजना के माध्यम से राज्य शासन द्वारा संवर्धित कर पर व्यापारियों को विभिन्न नियमों का शिथिलीकरण करते हुए राहत प्रदान की गई ।

सरल समाधान योजना के अंतर्गत उल्लेखित निम्न अधिनियम:-

• छत्तीसगढ़ सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्र.2 सन 1959)

• छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर अधिनियम, 1994 (क्र.5 सन 1956)

• केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्र.74 सन 19 56)

• छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र.2 सन 2005)

• छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र के माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन 1976)

• छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तु पर कर अधिनियम,1988 (क्र.13 सन1988)

 

के तहत बकाया राशी पर छुट प्रदान की गई है जो निम्नानुसार है:–

 

1) योजनान्तर्गत वे व्यापारी जिनका बकाया कर 50 लाख से ऊपर है उन्हें 60% तक कर का भुगतान करना पड़ेगा जिसपर उन्हें 40% की छुट प्रदान की गई है साथ ही वे व्यापारी जिनका बकाया कर 50 लाख से निचे है उन्हें 40% तक कर का भुगतान करना पड़ेगा जिसपर उन्हें 60% की छुट प्रदान की गई है।

 

2) उपरोक्त बकाया कर पर लगी हुई ब्याज दर में भी छुट दी गई है जिसे 10% निर्धारित किया गया है साथ ही साथ लगे हुए शास्ति को भी पुर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है ।

 

3) वे व्यापारी जिनकी कोई प्रक्रिया विभाग में लम्बित है वे भी इस योजना से लाभ उठा सकते हैं ।

 

श्री पारवानी कहा कि संवर्धित मूल्य पर व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए लिए गए निर्णय का छत्तीसगढ़ चेम्बर स्वागत करता है साथ ही प्रदेश के समस्त व्यापारियों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एवं वाणिज्य कर मंत्री माननीय टी. एस. सिंहदेव जी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित करता है।

 

 

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