वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 18.07..2023 को थाना डी.डी.नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना डी.डी.नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित रायपुरा तालाब के पास एक व्यक्ति शराब रखा है तथा बिक्री की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में व थाना प्रभारी डी.डी.नगर के नेतृत्व में थाना डी.डी.नगर पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया।
पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम खेमु यदु निवासी डी.डी.नगर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में शराब रखा होना पाया गया।
शराब रखने/बिक्री करने के संबंध में खेमु यादव से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।
जिस पर आरोपी खेमु यदु को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से अवैध रूप से रखे 50 पौवा देशी शराब जुमला कीमती लगभग 6,000/- रूपये जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 340/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी- खेमु यदु पिता महादेव यदु उम्र 23 साल निवासी श्रीराम नगर, चंगोराभाठा थाना डी.डी.नगर रायपुर।*