वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) नीरज चन्द्राकर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) रायपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी तिल्दानेवरा के नेतृत्व में “न्यास भंगकर धोखाधड़ी ” करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।*
*संक्षिप्त विवरण :-* इस प्रकार है कि प्रार्थी चंदन शादीजा डायरेक्टर कृष्णम इंडस्ट्रीज प्रा०लि० छपोरा द्वारा लिखित शिकायत आवेदन श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित किया गया था
जो शिकायत जांच हेतु थाना तिल्दा नेवरा को प्राप्त होने पर जांच के दौरान आवेदक एवं गवाहो के कथन के आधार पर आरोपी राजा तिवारी सेल्स कमीशन एजेंट के द्वारा दलाल के रूप में कार्य करते हुये सूर्या इंडस्ट्रीज अहमद नगर महाराष्ट्र के नाम से बिल बनवाकर,
बिल का भुगतान माल पहुॅचने के पश्चात् करने का आश्वासन देकर फैक्ट्री से *जी०आई० वायर 12 गेज, 08 गेज एवं 14 गेज वजन 35 टन माल कीमती 26,24,520/ रूपये* को ट्रक कमांक MH 16 CE 7167 में लोड कराकर भिजवा दिया किन्तु उक्त माल दिये पते पर नहीं पहुॅचा और जब बिल का पेमेंट करने के लिये बोला गया तो राजा तिवारी द्वारा पेमेंट न कर गुमराह करता रहा।
राजा तिवारी सेल्स कमीशन एजेंट के द्वारा दलाल के रूप में कार्य करते हुये कारोबार के अनुकम में संपत्ति का अपराधिक न्यासभंग एवं 26,24,520 / रू का माल प्राप्त कर रकम का भुगतान न कर धोखाधडी करना अपराध धारा 409, 420 भादवि का घटित करना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
दौरान विवेचना घटनास्थल निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा प्रार्थी के पेश करने पर भेजे गये माल का बिल, काटा पर्ची, ई-वे बिल जप्त कर आरोपी राजा तिवारी का पतातलाश उनके निवास स्थान ग्राम हरदुवा जामशा जिला दमोह म०प्र० जाकर तलाश कर मिलने पर पूछताछ हेतु थाना लाकर घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर साक्ष्य अधिo के तहत् मेमो० कथन लेखबद्ध किया गया
जो अपने कथन में अपराध का घटित करना स्वीकार करना एवं धोखाधडी कर प्राप्त रकम 26,24,520/रू को अपने भाई के ईलाज में खर्च कर देना बताया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई l