विवरण – प्रार्थी रामकुमार कैवर्त्य ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वार्ड नंबर 07 कर्मा माता चौक कसडोल जिला बलौदाबाजार भाटापारा का निवासी है।
प्रार्थी दिनांक 13.05.2023 को हार्डवेयर का सामान खरीदने हेतु नगदी रकम 180000/- रूपये रखकर अपने साढू भाई रामविलास कैवर्त्य के साथ रायपुर आया था।
प्रार्थी गोल बाजार स्थित एक प्लास्टिक दुकान से लगभग 80,000/- रूपये का प्लास्टिक सामान की खरीदी कर हार्डवेयर का सामान खरीदने के लिए शारदा चौक से दोपहर 2.30 बजे के आसपास एक आटो में अपने साढू भाई के साथ बैठा।
आटो में पहले से एक युवक बैठा हुआ था तथा प्रार्थी एवं उसका साढ़ू उस युवक के अगल बगल बैठे थे कुछ दूर चलने के बाद आटो चालक द्वारा आटो को रोक दिया गया और बोला कि सवारी सीट का नट उखड गया है
आप तीनों मिलकर ड्रायवर सीट पर पैर रखकर सवारी सीट को धक्का लगाओ नहीं तो सवारी सीट उखड जायेगी, जिस पर तीनों मिलकर ड्रायवर सीट पर पैर रखकर सवारी सीट को पीछे की ओर पीठ से धकेलने लगे कुछ दूर चलने के बाद फिर धक्का मारने के लिए बोला जिस फिर धक्का मारे फिर बीच में बैठा युवक बोला कि मुझे जवाहर नगर तरफ जाना है और इन लोगो को राठौर चौक तरफ जाना है।
जिस पर आटो चालक बोला कि मुझे भी गाडी बनवाना है आप लोग यही उतर जाओ कहकर प्रार्थी व उसके साढ़ू को एमजी रोड मंे उतार दिया और उस युवक के साथ जवाहर नगर की ओर आटो लेकर चला गया। आटो से उतरने के बाद प्रार्थी अपने दाहिने तरफ के जेब को चेक कर देखा तो सफेद रंग के कपडे का थैला में रखा नगदी रकम 1,00,000/- रूपये जेब मंे नहीं थे।
आटो में बैठा युवक चोरी कर लिया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 109/23 धारा 379, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मौदहापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पूर्व में घटना में संलिप्त आरोपी सलीम मनिहार उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की नगदी रकम 15,000/- रूपये जप्त किया जा चुका है।
प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी अरमान खान उर्फ सोनू घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था, टीम के सदस्यों द्वारा उसके छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी आरोपी दुर्ग निवासी अरमान खान उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से घटना में प्रयुक्त आटो जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी – अरमान खान उर्फ सोनू पिता कमरुद्दीन खान उम्र 20 साल निवासी घासी दास नगर जामुल थाना जामुल जिला दुर्ग*