वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 24.07.2023 को थाना खमतराई पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मेटल पार्क गेट के पास अवैध रूप से शराब बेच रहे है।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए जगह एवं हुलिये के व्यक्ति को घेराबंदी के पकड़कर पूछताछ में एक व्यक्ति ने अपना नाम अभय गायकवाड़ निवासी शुक्रवारी बाजार बिरगांव थाना उरला रायपुर का होना बताया।
टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में देशी शराब रखा होना पाया गया।
शराब रखने के संबंध में आरोपी से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।
जिस पर आरोपी अभय गायकवाड़ को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से अवैध रूप से रखे कुल 05.4बल्क लीटर देशी शराब मसाला कीमती 3600/- रूपये को जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 626/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
इसी प्रकार थाना खमतराई क्षेत्रंातर्गत सूखा बंधा मैदान चिकन दुकान के पास रांवभाठा में आरोपी कैलाश सूर्या को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से 05.4 बल्क लीटर देशी शराब मसाला कीमती 36,00/- रूपये जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 627/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
इसी प्रकार थाना खमतराई क्षेत्रंातर्गत आरटीओ ऑफिस के पीछे रांवभाठा में आरोपी जोगी देवार को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से 06.12बल्क लीटर देशी शराब प्लेन कीमती 27,20/- रूपये जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 628/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
इसी प्रकार थाना खमतराई क्षेत्रंातर्गत खमतराई ओवर ब्रिज के नीचे में आरोपी बिज्जू बघेल को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से 03.6बल्क लीटर देशी शराब मसाला कीमती 24,00/- रूपये जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 630/23 धारा 34(A) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी-*
*01. अभय गायकवाड़ पिता जगतारण गायकवाड़ 19 वर्ष निवासी शुक्रवारी बाजार के पास थाना उरला जिला रायपुर।*
*02 कैलाश सूर्या पिता अशोक सूर्या 24 वर्ष निवासी इतवारी बाजार के पास थाना उरला जिला रायपुर।*
*03 जोगी देवार पिता भागीरथी देवार 50 वर्ष निवासी आरटीओ ऑफिस के पीछे डेरापारा थाना खमतराई जिला रायपुर।*
*04 बिज्जू बघेल पिता संतु बघेल 20 वर्ष निवासी इतवारी बाजार थाना उरला जिला रायपुर।*