वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 11.09.2023 को थाना उरला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना उरला क्षेत्रांतर्गत ‘‘यादा द ढाबा’’ महतारी चौक उरला के संचालक द्वारा अवैध शराब, बिक्री हेतु रखा है।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर के बताये सूचना तस्दीक के लिये यादा द ढाबा महतारी चौक उरला जाकर रेड की कार्यवाही किया गया। ढाबा में तलाशी पर अवैध रूप रखे एक काले रंग के बैग में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है।
ढाबा संचालक पवनदीप सिंह पिता गुरूनाम सिंह उम्र 27 साल साकिन-एलआईजी 737 वीरसावरकर नगर हीरापुर रायपुर थाना कबीरनगर से टीम के सदस्यों के द्वारा शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसकेे द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।
जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक काले रंग के बैग में अवैध रूप से रखंे 48 पौवा अंग्रेजी शराब कीमती लगभग 5760/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 358/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार arrested आरोपी का नाम:- पवनदीप सिंह पिता गुरूनाम सिंह उम्र 27 साल साकिन-एलआईजी 737 वीरसावरकर नगर हीरापुर रायपुर थाना कबीर नगर जिला रायपुर (छ.ग.)