विवरण – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 17.10.2023 को थाना आरंग पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत ग्राम पारागांव निसदा मोड़ पास दो व्यक्ति अलग-अलग चारपहिया वाहन में शराब रखे है तथा कही जाने की फिराक में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी आरंग के नेतृत्व में थाना आरंग पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताये चारपहिया वाहन एवं हुलिये के व्यक्तियों की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम टिकेश्वर यादव एवं रविशंकर वर्मा निवासी दुर्ग का होना बताया।
टीम के सदस्यों द्वारा दोनों चारपहिया वाहनों की तलाशी लेने पर वाहन मे शराब रखा होना पाया गया। टीम के सदस्यों द्वारा दोनों आरोपियों से शराब रखने/परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करते हुए लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी टिकेश्वर यादव एवं रविशंकर वर्मा को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से 144 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 15,000/- रूपये तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त चारपहिया वाहन क्रमांक सी जी/07/बी वाय/3141 पीकअप बोलेरो एवं सी जी/07/सी एम/2874 मेटाडोर जप्त* कर आरोपियों के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमांक 646, 647/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी-*
(01) रविशंकर वर्मा पिता स्व. सोनसाय वर्मा उम्र 34 साल निवासी केम्प 1 अर्जुन नगर भिलाई शमशान घाट के पीछे थाना छावनी जिला दुर्ग।*
(02) टिकेश्वर यादव पिता ईतवारी यादव उम्र 19 साल निवासी घासीदास नगर जामुल थाना के पीछे थाना जामुल जिला दुर्ग।*