थाना सरस्वती नगर क्षेत्रंातर्गत कुकुरबेड़ा स्थित एक मकान पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी को।
मुखबीर की सूचना पर थाना सरस्वती पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही।
आरोपी के कब्जे से कुल 448 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट ट्रामाडोल किया गया है जप्त।
जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 11,000/- रूपये।
आरोपी हरनाम सिंह उर्फ कल्लू पूर्व में भी थाना सरस्वती नगर से नारकोटिक एक्ट (प्रतिबंधित नशीली टेबलेट) के प्रकरण में रह चुका है जेल निरूद्ध।
आरोपी के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 293/2023 धारा 22(सी) नारकोटिक एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
आरोपी द्वारा प्रतिबंधित नशीली टेबलेट ट्रामाडोल को कहां से लाया गया है, के संबंध में की जा रहीं है विस्तृत पूछताछ।*
विवरण – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री एवं अवैध रूप से इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध रूप से नशीली टेबलेट/सिरप के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 20.10.23 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सरस्वती नगर क्षेत्रांतर्गत कुकुरबेडा स्थित एक मकान पास एक व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा है तथा बिक्री करने की फिराक मंे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री जय प्रकाश बढ़ई एवं नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) द्वारा थाना प्रभारी सरस्वती नगर को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया।
जिस पर थाना प्रभारी सरस्वती नगर के नेतृत्व में थाना सरस्वती नगर पुलिस की टीम उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम हरनाम सिंह उर्फ कल्लू निवासी सरस्वती नगर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में ट्रामाडोल नामक प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा होना पाया गया। उक्त प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखने के संबंध में हरनाम सिंह उर्फ कल्लू से वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी हरनाम सिंह उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 448 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट ट्रामाडोल कीमती लगभग 11,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 293/2023 धारा 22(सी) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
आरोपी हरनाम सिंह उर्फ कल्लू पूर्व में भी थाना सरस्वती नगर से नारकोटिक एक्ट (प्रतिबंधित नशीली टेबलेट) के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है।
आरोपी द्वारा प्रतिबंधित नशीली टेबलेट को कहां से लाया गया है, के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी – हरनाम सिंह उर्फ कल्लू पिता स्व. छत्रपाल सिंह उम्र 26 साल निवासी कुकुरबेड़ा गुरूद्वारा के पास थाना सरस्वती नगर रायपुर।