वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 18.12.2023 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम सेरीखेड़ी स्थित रेलवे पटरी के पास एक महिला अपने पास शराब रखीं है तथा अवैध रूप से बिक्री कर रहीं है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए उक्त स्थान पर जाकर महिला की पतासाजी करते हुए चिन्हांकित कर महिला को पकड़ा गया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम रानी मनहरे निवासी सेरीखेड़ी मंदिर हसौद रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में देशी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में रानी मनहरे से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी रानी मनहरे को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखंे *90 पौवा देशी शराब एवं बिक्री रकम 2800 रूपये जुमला कीमती 12,700/- रूपये* जप्त कर महिला आरोपी के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 704/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी – श्रीमती रानी मनहरे पति स्व. अगमदास मनहरे उम्र 38 साल निवासी सेरीखेड़ी वार्ड नंबर 07 रेलवे पटरी के पास थाना मंदिर हसौद रायपुर।*