Thursday, November 21, 2024
Homeक्राइम*नये भारतीय अपराध कानूनो ( Indian Criminals Law's) की जानकारी के संबंध...

*नये भारतीय अपराध कानूनो ( Indian Criminals Law’s) की जानकारी के संबंध में आयोजित की गई एक दिवसीय कार्यशाला*

* रायपुर पुलिस द्वारा किया गया एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।*

* कार्यशाला में पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया मार्गदर्शन।*

* पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहित विषय विशेषज्ञ द्वारा नये भारतीय अपराध कानूनो के संदर्भ में पुलिस अधिकारियों को दी गई विस्तृत जानकारी।*

आज दिनांक 12.01.2024 को सिविल लाईन रायपुर स्थित सी-04 भवन के सभाकक्ष में थाना प्रभारियों एवं थानों में पदस्थ विवेचकों की हाल ही में बने नये भारतीय अपराध कानूनो के संबंध में जानकारी देने तथा उसके अनुसार विवेचना करने हेतु 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में पुलिस महानिरीक्षक जिला रायपुर आर. एल. डांगी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध पीताम्बर सिंह पटेल तथा नये भारतीय अपराध कानूनो (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य संहिता 2023) के संबंध में जानकारी देने हेतु डॉ. वेणुधर रावतिया (सहा. प्राध्यापक (कानून)), पं. रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, रायपुर सहित कई थानों के थाना प्रभारी तथा थानों में पदस्थ विवेचक सहित कुल 38 पुलिस अधिकारी शामिल रहें।

कार्यशाला में पुलिस महानिरीक्षक जिला रायपुर आर. एल. डांगी ने नए कानूनों की आवश्यकता एवं मूलभूत दृष्टिकोण में आये बदलाव के सन्दर्भ में विस्तृत व्याख्यान दिए. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल ने सभी थाना प्रभारियों एवं विवेचको को नए कानूनों के सन्दर्भ में बताते हुए उनके सम्बन्ध में अध्ययन करने एवं पूरी जानकारी रखने निर्देशित किये जिससे की इनके क्रियान्वयन होंते समय किसी प्रकार की समस्या न हो. कार्यशाला में सहा. प्राध्यापक (कानून) डॉ. वेणुधर रावतिया द्वारा नये भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के संबंध में विस्तृत जानकारियां दी गई एवं विवेचको के प्रश्नों एवं शंकाओ का निराकरण किये।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य थाना प्रभारियों एवं थानों में पदस्थ विवेचकों को नये भारतीय अपराध कानूनो के अनुसार अपराधों की विवेचना हेतु उन्हें तैयार करना एवं उसकी जानकारियां देना रहा। आगे भी इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular