*आरोपियान देशभर में घुम-घुम कर नकली सोना गिरवी रखकर देते है ठगी की घटना को अंजाम।*
*आरोपियों द्वारा थाना विधानसभा, थाना आरंग एवं थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रंातर्गत स्थित ज्वेलरी दुकान के संचालकों को बनाये थे अपना शिकार।*
*आरोपियान प्रार्थियों के पास नकली सोने का ब्रेसलेट गिरवी रखकर प्राप्त किये थे लाखों रूपये नगदी रकम।*
*आरोपियान ठगी की घटना को अंजाम देने हेतु फर्जी आधार कार्ड एवं आभूषणों के रसीद का करते थे उपयोग।*
* दोनों आरोपी है मूलतः मुम्बई महाराष्ट्र के निवासी।*
*आरोपियान फ्लाईट से रायपुर आकर दियेे थे ठगी की घटनाओं को अंजाम।*
*आरोपियों के कब्जे से ठगी की नगदी रकम 50,000/- रूपये किया गया है जप्त।*
*आरोपियों के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 176/24 धारा 420, 34 भादवि., थाना आरंग में अपराध क्रमांक 317/24 धारा 420, 34 भादवि. एवं थाना पुरानी बस्ती में धारा 420, 34 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।*
*आरोपियों से ठगी की अन्य घटनाओं के संबंध में भी की जा रही है विस्तृत पूछताछ।*
विवरण – प्रार्थी महेश कुमार थवाईत ने थाना विधानसभा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका दोंदेकला में श्री सांई ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी दुकान है। दिनांक 19.03.2024 को प्रार्थी की दुकान में विशाल कुमार सोनी नाम का व्यक्ति आकर प्रार्थी को सोना गिरवी रखने के लिये सोने के ब्रेसलेट के साथ उसका रसीद एवं आधार कार्ड दिखाते हुए कहा कि मुझे इसे गिरवी रखकर जमीन खरीदने हेतु पैसे की अत्यंत आवश्यकता है, उसके द्वारा लाये गये ब्रेसलेट में हॉलमार्क अंकित था तथा रसीद व आधार कार्ड भी दिया जिसके आधार पर प्रार्थी ने ब्रेसलेट वजनी 61 ग्राम 740 मि.ग्रा. को अपने पास गिरवी रखकर उक्त व्यक्ति को 02 लाख 50 हजार रूपये नगद दिया। प्रार्थी द्वारा पुनः ब्रेसलेट का परिक्षण किया गया जिससे उसे ज्ञात हुआ कि सोने का ब्रेसलेट नकली है। इस प्रकार विशाल कुमार सोनी नामक व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के पास नकली सोना गिरवी रखवाकर ठगी किया गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 176/24 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
इसी प्रकार आरोपी द्वारा अपने 01 अन्य साथी के साथ मिलकर थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत महामाया रोड स्थित समृद्धि ज्वेलर्स के संचालक प्रार्थी नरेन्द्र कुमार सोनी के पास भी नकली सोने का ब्रेसलेट गिरवी रखकर उससे 02 लाख 10 हजार रूपये प्राप्त कर प्रार्थी के साथ ठगी किये थे। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमांक 317/24 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है साथ ही थाना पुरानी बस्ती में भी आरोपियों के विरूद्ध अपरा धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
ठगी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा श्री केशरी नंदन नायक, नगर पुलिस अधीक्षक माना श्री लम्बोदर पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती श्री राजेश देवांगन एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, थाना प्रभारी विधानसभा, थाना प्रभारी आरंग एवं थाना प्रभारी पुरानी बस्ती को आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थलों का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थियों से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया है। टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थियों की दुकान में लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के साथ ही आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करते हुए उनके जमा किये गये एवं अन्य दस्तावेजों के माध्यम से भी आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। चूंकि प्रकरण में आरोपियों द्वारा दिया गया आधार कार्ड अन्य राज्य का था जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा इसी तरीका वारदात के आधार पर बाहरी गिरोह की भी जानकारी एकत्र करना प्रारंभ करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाते हुए तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी आरोपियों को लोकेट करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को आरोपियों की रायपुर में उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों को चिन्हांकित करते हुए दोनो आरोपियों को पकड़ा गया।
पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम साहेब बैनर्जी एवं अक्षय सोनी निवासी महाराष्ट्र का होना बताने के साथ ही ठगी की उक्त तीनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार करने के साथ-साथ पुनः ठगी की घटना को अंजाम देने हेतु रायपुर आना बताया गया। आरोपियों द्वारा ठगी की घटना को अंजाम देने एवं रवाना होने हेतु फ्लाईट का उपयोग किया जाता था। ठगी की अन्य घटनाओं के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा देश भर में घूम-घूम कर मध्यप्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड एवं गुजरात सहित अन्य कई राज्यों में इसी तरीका वारदात के आधार पर ठगी की घटना को अंजाम देना बताया गया है। जिस संबंध में और भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से ठगी की नगदी रकम 50,000/- रूपये जप्त* कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।
आरेापी अक्षय सोनी पूर्व में भी थाणे, मुम्बई महाराष्ट्र से ठगी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है।
*गिरफ्तार आरोपी -*
*01. साहेब बनर्जी पिता जोगेश बनर्जी उम्र 36 साल साकिन पृथ्वी पैरादाइस मीरा रोड इस्ट प्रेजेंट पार्क पुलिस स्टेशन- थाने मुम्बई महाराष्ट्र।*
*02. अक्षय सोनी पिता हेमंत सोनी उम्र 27 साल साकिन- पृथ्वी पैराडाईश मीरा रोड इस्ट प्रेजेंट पार्क पुलिस स्टेशन थाणे मुम्बई महाराष्ट्र।*
*कार्यवाही में निरीक्षक मुकेश शर्मा थाना प्रभारी विधानसभा, निरीक्षक परेश पाण्डेय प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट सउनि सैयद ईरफान, प्र.आर. वीरेन्द्र भार्गव, आर. मुनीर रजा, जसवंत सोनी, विरेन्द्र बहादुर सिंह, लक्ष्मी नारायण साहू म. आर. बबीता देवांगन तथा थाना विधानसभा से सउनि लखन साहू एवं आर. मुकेश सिंह की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*