रहवासी क्षेत्र में अवैध रूप से फटाका निर्माण करने वाला आरोपी ताराचंद जांगड़े गिरफ्तार
थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम परसदा स्थित रहवासी क्षेत्र के मकान में अवैध रूप से कर रहा था फटाका निर्माण।
आरोपी के पास फटाका निर्माण करने एवं सामग्री रखने संबंधी नहीं है किसी प्रकार का कोई दस्तावेज।
आरोपी के कब्जे से 30 पैकेट एटम बम फटाका कुल 300 नग, एटम बम फटाका बनाने का सोरा एवं सल्फर का मिश्रित पावडर 8 कि.ग्रा., लाल कलर का बत्ती रस्सी एक बंडल एवं सुपर टाप टाईगर लिखा पुठ्ठा 70 नग किया गया है जप्त।
जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 20,000 रूपये।
आरोपी के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 511/24 धारा 288 बी.एन.एस., 9(बी) विस्फोटक अधिनियम का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
विवरण – दिनांक 13.07.24 को थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम परसदा स्थित रहवासी क्षेत्र के एक मकान में एक व्यक्ति एटम बम फटाका एवं अन्य फटाका का निर्माण कर रहा है, कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारी मंदिर हसौद को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये मकान को चिन्हांकित कर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान मकान में एक व्यक्ति उपस्थित था जिसने पूछताछ में अपना नाम ताराचंद जांगडे निवासी परसदा मंदिर हसौद रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा मकान की तलाशी लेने पर मकान में एटम बम फाटाखा एवं एटम बम फटाका बनाने का सोरा एवं सल्फर का मिश्रित पावडर सहित अन्य सामग्री रखा होना पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा ताराचंद जांगड़े से फटाका बनाने एवं फटाका बनाने संबंधी सामग्री रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी ताराचंद जांगड़े को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 30 पैकेट एटम बम फटाका कुल 300 नग, एटम बम फटाका बनाने का सोरा एवं सल्फर का मिश्रित पावडर 8 कि.ग्रा., लाल कलर का बत्ती रस्सी एक बंडल एवं सुपर टाप टाईगर लिखा पुठ्ठा 70 नग जुमला कीमती लगभग 20,000 रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 511/24 धारा 288 बी.एन.एस., 9(बी) विस्फोटक अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – ताराचंद जांगडे पिता कन्हैया लाल जांगड़े उम्र 40 साल निवासी ग्राम परसदा थाना मंदिर हसौद रायपुर।
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