थाना विधानसभा रायपुर (छ.ग.)
अपराध क्रमांक 410/2024 धारा 20(बी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक केशरीनंदन नायक के पर्यवेक्षण में नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने व निजात अभियान के तहत थाना विधानसभा द्वारा अवैध रुप से मादक पदार्थ गांजा बिक्री करते आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।
विवरण – दिनांक 19.07.2024 को जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मांढर रेल्वे स्टेशन रोड में एक महिला जिसका नाम आसमीन खान हैं जो अपने किराये के मकान के सामने आंगन में एक लाल पीला रंग की झोला में गांजा रखकर बिक्री कर रही है, सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानो का पालन करते हुये रवाना होकर मौके पर पहुचकर रेड कार्यवाही की गई।
आरोपी आसमीन खान पति अब्दुल खान उम्र 48 साल निवासी मांढर रेल्वे स्टेशन जाने रोड मांढर थाना विधानसभा जिला रायपुर (छ.ग.) के कब्जे से 1.642 किलोग्राम गांजा कीमती 16000/- एवं नगदी रकम 4000- रू. जुमला कीमती 20,000/- रू. को समक्ष गवाहान जप्त किया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट का होना पाये जाने से थाना विधानसभा रायपुर में अपराध क्रमांक 410/2024 धारा 20(बी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया है।
नाम आरोपी- आसमीन खान पति अब्दुल खान उम्र 48 साल निवासी मांढर रेल्वे स्टेशन जाने रोड मांढर थाना विधानसभा जिला रायपुर (छ.ग.)
जप्त मशरूका- 1.642 किलोग्राम गांजा कीमती 16000/- एवं नगदी रकम 40002- रू. जुमला कीमती 20,000/- रू.
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