Friday, November 22, 2024
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रायपुर : नगर पालिका ने आमा सिवनी विधानसभा मुख्य मार्ग पर कचरा फैलाने पर कबाडी दुकान पर 20000 रुपये का जुर्माना लगाया, कालातीत गुमास्ता लाइसेंस तत्काल बनाने के निर्देश दिए

निगम जोन 9 ने आमा सिवनी विधानसभा मुख्य मार्ग में कचरा फैलाने पर कबाड़ी दुकान में तराजू जप्त कर 20000 रूपये का जुर्माना किया, कालातीत गुमास्ता लाइसेंस तत्काल बनाने के निर्देष दिये
रायपुर / आज नगर पालिक निगम रायपुर में आमा सिवनी विधानसभा मुख्य मार्ग पर कचरा फैलाने से सम्बंधित जनशिकायत मिलते ही उसे तत्काल संज्ञान में लेकर आयुक्त अबिनाश मिश्रा द्वारा दिये गए आदेशानुसार एवं जोन 9 जोन कमिश्नर संतोष पाण्डेय के निर्देशानुसार सहायक अभियंता अंशुल शर्मा, उप अभियंता अतुल बंसल, अबरार खान की उपस्थिति में जोन 9 के क्षेत्र के तहत विधानसभा मुख्य मार्ग आमा सिवनी में कचरा फैलाये जाने की जनशिकायत को स्थल निरीक्षण के दौरान सही पाकर जोन कमिश्नर के निर्देश पर सम्बंधित कबाड़ी दुकान संचालक इमरान खान पर 20000 रूपये सड़क बाधा शुल्क जुर्माना किया और स्थल पर दुकान से तराजू को जप्त करने की कड़ी कार्यवाही तत्काल करते हुए प्राप्त जनशिकायत का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया। साथ ही संबंधित कबाडी दुकानदार को दुकान का कालातीत गुमास्ता लाईसेंस नियमानुसार तत्काल बनाने के निर्देष दिये।

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