रायपुर / छत्तीसगढ़ के नगर पालिक निगम क्षेत्र में आने वाले पावन पर्वों के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध श्री गणेश चतुर्थी (7 सितंबर), पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस (8 सितंबर), डोल ग्यारस (14 सितंबर), अनंत चतुर्दशी (17 सितंबर), और पर्युषण पर्व के संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा पर्व (18 सितंबर 2024) के अवसर पर लागू रहेगा।
शासन का आदेश: छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के अनुसार, रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है कि इन तिथियों पर सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखा जाएगा।
कड़ी कार्रवाई का प्रावधान: आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी दुकान में मांस-मटन विक्रय करते पाया गया, तो मांस-मटन जप्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
निगरानी और पालन की व्यवस्था: इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक मांस-मटन की दुकानों का निरंतर पर्यवेक्षण करेंगे।
इन पर्वों के दौरान मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस आदेश का पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें।