हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि इस कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और मौजूदा स्थिति क्या है। इस संबंध में राज्य सरकार को अक्टूबर में अगली सुनवाई से पहले जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक स्कूल शिक्षा, राजनांदगांव के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को जवाब देने के लिए नोटिस दी गई है।
मालूम हो कि राजनांदगांव में डीईओ ने स्कूल में शिक्षक नहीं होने की शिकायत लेकर आई छात्राओं से दुर्व्यवहार किया और जेल भेजने की धमकी दी थी। हाईकोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है। मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की खंडपीठ ने इस पर आगे सुनवाई की। इससे पहले चीफ जस्टिस ने शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्तियों की जानकारी मांगी थी, जिसका जवाब शासन की ओर से दिया गया।
सरकार ने बताया कि प्रदेश के करीब 267 स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। इनमें से 60 स्कूलों में स्थानीय स्तर पर शिक्षक नियुक्त किए गए हैं और 55 स्कूलों में अन्य स्कूलों से शिक्षकों का समायोजन किया गया है। बाकी स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया जारी है।