छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान और मनमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी कि चेम्बर के संविधान संशोधन के खिलाफ चन्द सुन्दरानी द्वारा प्रस्तुत अपील रजिस्ट्रार द्वारा खारिज कर दी गई है।
रजिस्ट्रार, फर्म्स और संस्थाओं के समक्ष चन्द सुन्दरानी और अन्य ने इस संशोधन पर चुनौती दी थी। रजिस्ट्रार ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया कि चेम्बर द्वारा किया गया संविधान संशोधन विधिसम्मत और पूरी प्रक्रिया के तहत था, और इसलिए उनकी शिकायत खारिज कर दी गई।
चेम्बर कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संविधान संशोधन पूरी पारदर्शिता के साथ और सभी को समान अवसर देने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने चन्द सुन्दरानी से अनुरोध किया कि वह चेम्बर के चुनाव को अब कानूनी दांवपेंच में न उलझाकर स्वस्थ चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा दें।