रायपुर। थाना मंदिर हसौद में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला और उसके सहयोगियों ने फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर करोड़ों रुपये की ठगी की। आरोप है कि महिला ने दूसरी महिला की जमीन को अपना बताकर रजिस्ट्री करवाई और इसके जरिए प्रार्थी से 2 करोड़ 17 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें देवंतीन वर्मा उर्फ पुष्पा सारथी, सतीश कुमार सिन्हा और रूकनुद्दीन उर्फ रूक्कु शामिल हैं।
ठगी का पूरा मामला:
प्रार्थीया प्रवीण अग्रवाल ने पुलिस को जानकारी दी कि उन्होंने और उनकी भाभी ने 13 दिसंबर 2024 को मुंगेली निवासी पुष्पा सारथी से पांच एकड़ जमीन खरीदने का सौदा किया था। दोनों ने तय किया था कि रजिस्ट्री 20 दिसंबर 2024 को नई रायपुर स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में होगी। इस सौदे में एक रजिस्ट्री 96 लाख रुपये की और दूसरी 1 करोड़ 21 लाख रुपये की थी। रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान, प्रार्थी ने पुष्पा सारथी से मुलाकात की और उसे वास्तविक मालिक के रूप में देखा। पुष्पा सारथी ने अपनी सहमति के साथ चेक के जरिए भुगतान प्राप्त किया और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की।
हालांकि, 9 जनवरी 2025 को प्रार्थी को यह जानकारी मिली कि जिस महिला ने रजिस्ट्री के दौरान पुष्पा सारथी के नाम से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, वह महिला असल में देवंतीन वर्मा नामक एक व्यक्ति थी, जो इस पूरी घटना का हिस्सा थी। जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि देवंतीन वर्मा और उसके सहयोगी सतीश सिन्हा और रूकनुद्दीन खान ने फर्जी दस्तावेजों का निर्माण कर इस ठगी को अंजाम दिया था।
गिरफ्तारी और बरामदगी:
पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से फर्जी रजिस्ट्री पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऋण पुस्तिका, पासबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर रजिस्ट्री को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।
गिरफ्तार आरोपी:
- देवंतीन वर्मा उर्फ पुष्पा सारथी (उम्र 44 वर्ष) – सन्यासी पारा, खमतराई, रायपुर (छ.ग.)
- सतीश कुमार सिन्हा (उम्र 44 वर्ष) – आजाद चौक, गायत्री नगर, बिरगांव, रायपुर (छ.ग.)
- रूकनुद्दीन उर्फ रूक्कु (उम्र 52 वर्ष) – राजकुमार कॉलेज गेट के सामने, करबला, रायपुर (छ.ग.)
पुलिस की कार्रवाई:
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4), 336(3), 340(2), 338, 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की आगे की जांच जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने इस घटना को गंभीरता से लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
यह मामला जमीन के सौदे में फर्जीवाड़े का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है, जिसमें आरोपी अपनी चालाकी से प्रार्थी से लाखों रुपये ठगने में सफल रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।