Wednesday, January 22, 2025
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रायपुर : हेलमेट से बचें गंभीर चोटों और मृत्यु से, जानिए भारत में कानूनी प्रावधान

रायपुर (छत्तीसगढ़) सड़क सुरक्षा में हेलमेट की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। हेलमेट न केवल सिर को चोट से बचाता है, बल्कि यह आपकी सुरक्षा और कानून का पालन करने के लिए भी अनिवार्य है। सड़क दुर्घटनाओं में अधिकांश मौतें सिर पर चोट लगने के कारण होती हैं, और हेलमेट पहनने से गंभीर चोटों और मृत्यु की संभावना कम हो जाती है।

भारत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।
कानूनी प्रावधान:
👉 धारा 129 (Section 129): दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए मान्यता प्राप्त हेलमेट पहनना जरूरी।
👉 धारा 194D (Section 194D): हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये तक जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।
👉 बालकों के लिए नियम: मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत 4 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

इसलिए हेलमेट पहनना न केवल आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह यातायात नियमों का पालन करने और जुर्माने से बचने के लिए भी जरूरी है। हर नागरिक को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए।

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