
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर महावीर जयन्ती पर्व 10 अप्रैल 2025 को सम्पूर्ण रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में मांस और मटन विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। महावीर जयन्ती के पावन अवसर पर यह कदम नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाया गया है, जिसका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मान बनाए रखना है।
इस आदेश के तहत, रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने 10 अप्रैल को नगर निगम क्षेत्र के सभी पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यदि इस दिन किसी भी दुकान में मांस या मटन विक्रय करते पाए गए, तो मांस-मटन को जप्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
महावीर जयन्ती के दिन मांस-मटन विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिक निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों का निरंतर निरीक्षण करेंगे और आदेश का पालन करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
इस आदेश के तहत, होटलों में भी मांस और मटन विक्रय पर कार्रवाई की जाएगी, और यदि कोई होटल इस नियम का उल्लंघन करता है, तो मांस-मटन को जप्त करने के साथ-साथ संबंधित होटल के मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी।
महापौर मीनल चौबे के इस आदेश का उद्देश्य महावीर जयन्ती के अवसर पर धार्मिक श्रद्धा और मान्यताओं का सम्मान करते हुए समाज में सांस्कृतिक सौहार्द बनाए रखना है।
