
रायपुर। राज्य शासन ने संपत्ति कर (Property Tax) जमा करने की समय-सीमा में बड़ी राहत देते हुए 30 अप्रैल 2025 तक विशेष छूट देने की घोषणा की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में परिपत्र जारी करते हुए सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका व नगर पंचायत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
पहले थी 31 मार्च आखिरी तारीख
हर वर्ष की तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च थी। लेकिन इस वर्ष लोकसभा चुनाव, मतदाता सूची पुनरीक्षण, निकायों का परिसीमन और आचार संहिता के चलते नगर निकायों की राजस्व वसूली प्रभावित हुई।
अब 30 दिन की अतिरिक्त छूट
राज्य सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए संपत्ति कर और विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिनों की विशेष छूट दी है, जिससे अब 30 अप्रैल 2025 तक नागरिक अपना संपत्ति कर जमा कर सकेंगे।
घर-घर वसूली और ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा
विभाग ने अपने परिपत्र में निर्देशित किया है कि:
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निकाय के कर्मचारी घर-घर जाकर कर वसूली करें।
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नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए जागरूक करें।
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सभी नगरीय निकाय इस कार्य की समीक्षा रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करें।
नागरिकों से अपील
विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष छूट अवधि का लाभ उठाते हुए समय पर कर जमा करें और विलंब शुल्क से बचें। ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से यह प्रक्रिया सरल और समय बचाने वाली होगी।
मुख्य बिंदु:
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संपत्ति कर जमा करने की नई अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2025
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पहले थी 31 मार्च, पर आचार संहिता व निर्वाचन कार्य के कारण मिली छूट
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निकाय कर्मचारियों को घर-घर वसूली और ऑनलाइन मोड को बढ़ावा देने के निर्देश
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सभी निकायों से समीक्षा रिपोर्ट की मांग
संपत्ति कर ऑनलाइन जमा करने के लिए अपने नगर निकाय की वेबसाइट पर जाएं या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।