
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को त्वरित और मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से “सड़क दुर्घटना नगदी रहित उपचार योजना 2025” को 5 मई से प्रदेशभर में लागू कर दिया है। इस योजना से अब घायलों को इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
योजना के मुख्य बिंदु:
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प्रभावी तिथि: 5 मई 2025 से राज्यभर में लागू
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उपलब्ध सुविधा: सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज
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अधिकतम उपचार राशि: ₹1.5 लाख प्रति घायल
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समयसीमा: दुर्घटना की तारीख से 7 दिन के भीतर इलाज का लाभ
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लाभार्थी: सड़क दुर्घटना में घायल कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राज्य का निवासी हो या नहीं
इलाज के लिए क्या करना होगा?
पीड़ित को किसी सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती कराना होगा और संबंधित दस्तावेज़ जैसे पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर (यदि उपलब्ध हो) दिखाने होंगे। अस्पताल सीधे शासन से इलाज की लागत वसूल करेगा।
शासन का उद्देश्य:
इस योजना का मकसद गंभीर रूप से घायलों को समय पर इलाज देकर उनकी जान बचाना है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के उन परिवारों को राहत मिलेगी जो आर्थिक तंगी के कारण सही इलाज नहीं करा पाते थे।
दिशा-निर्देश जारी:
पुलिस मुख्यालय की अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) ने सभी जिलों के कलेक्टर, एसएसपी और अस्पतालों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि योजना का सही और शीघ्र क्रियान्वयन हो सके।
