
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आनंदरूप तिवारी (राज्य प्रशासनिक सेवा, आर.आर.-2016) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
तिवारी वर्तमान में बिलासपुर जिले में वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर कार्यरत रहते हुए अरपा-भैंसाझार-चकर्सतरा वितरक नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं की गईं, जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है।
शासन को आर्थिक क्षति, आचरण नियमों का उल्लंघन
सरकारी आदेश में कहा गया है कि तिवारी के कार्यकाल के दौरान भूमि अर्जन की प्रक्रिया में शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचा। उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है।
निलंबन आदेश और स्थानांतरण
तिवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 की धारा 9(1)(क) के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग में अटैच किया गया है, जहां वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) प्राप्त करेंगे।
राज्यपाल की अनुमति से की गई कार्रवाई
यह निलंबन आदेश राज्यपाल की अनुमति से पारित किया गया है और इस पर संचालक स्तर के अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।
शासन का सख्त संदेश
शासन की यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि किसी भी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्णय राज्य शासन की पारदर्शिता और शुद्ध प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
