Saturday, March 7, 2026
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फाफाडीह शराब भट्ठी के पास चाकू के साथ युवक गिरफ्तार

शराब ठेके, रेलवे स्टेशन, अस्पताल व स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों में प्रतिदिन जारी है चेकिंग

चाकूबाजों, नशा करके उपद्रव करने वालों पर होगी सख़्त कार्रवाई

सार्वजनिक स्थानों पर अपराध, लूट, भय एवं उपद्रव की घटनाओं की रोकथाम हेतु डीसीपी सेंट्रल जोन रायपुर के निर्देश पर सेंट्रल जोन पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शराब ठेके, रेलवे स्टेशन, अस्पताल परिसर, स्टेशन एरिया एवं अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर निरंतर आकस्मिक चेकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 06.02.2026 को थाना गंज पुलिस द्वारा स्टेशन एरिया में सार्वजनिक स्थान पर नशा कर उपद्रव मचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए
(1) अरूण सोनकर पिता पप्पू सोनकर उम्र 28 वर्ष निवासी लोधीपारा शिव मंदिर के सामने थाना गंज,
(2) राजेश वर्मा पिता स्व. शिव कुमार वर्मा उम्र 23 वर्ष निवासी शैलेंद्र नगर कपड़ा दुकान के पास थाना कोतवाली,
(3) अरूण पटेल पिता शिव कुमार पटेल उम्र 28 वर्ष निवासी गोपियां पारा दंतेश्वरी मंदिर के पास थाना पुरानी बस्ती, के विरुद्ध धारा 170/126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

इसी अभियान के तहत आज थाना गंज पुलिस द्वारा शराब भट्ठी के पास आकस्मिक चेकिंग के दौरान नवीन कुमार सामल पिता निरंजन सामल उम्र 25 वर्ष निवासी कर्मा चौक के पास थाना गुढ़ियारी जिला रायपुर को चाकू एवं नशे के लिए उपयोग होने वाला सॉल्यूशन रखते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा गुढ़ियारी क्षेत्र से शराब भट्ठी के पास आकर चाकू दिखाकर श्रमिकों व राहगीरों को डराने-धमकाने एवं पैसे छीनने की नीयत से मौजूद होना पाया गया। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट एवं अन्य वैधानिक धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

वहीं दिनांक 06.02.2026 को थाना मौदहापारा पुलिस द्वारा आकस्मिक चेकिंग के दौरान दो युवकों अग्नि यादव पिता राजेश यादव उम्र 18 वर्ष एवं मुकेश यादव पिता रिखी यादव उम्र 18 वर्ष, दोनों निवासी दलदल सिवनी थाना पंडरी जिला रायपुर के कब्जे से धारदार चाकू बरामद किए गए। आरोपियों के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

सेंट्रल जोन पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने, नशा करने, डराने-धमकाने एवं उपद्रव मचाने वालों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के तहत लगातार सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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