
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा भाठागांव ओवरब्रिज एवं आसपास के क्षेत्रों में शासकीय संपत्ति पर अवैध बैनर-पोस्टर लगाकर संपत्ति विरूपण करने पर श्रीराम निवास स्पोकन इंग्लिश, प्रोफेसर कॉलोनी रायपुर के संचालक पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया है।
यह कार्यवाही नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के आदेश, अपर आयुक्त यू.एस. अग्रवाल एवं उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा के निर्देशन में जोन क्रमांक 6 के जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल द्वारा की गई।
जोन 6 नगर निवेश विभाग ने संबंधित संचालक को नोटिस जारी करते हुए तीन दिवस के भीतर जुर्माने की राशि निगम कोष में जमा करने का निर्देश दिया है।
अन्यथा की स्थिति में संबंधित फर्म पर कानूनी कार्यवाही करते हुए नामजद एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसकी सूचना संबंधित पुलिस थाना को दी जाएगी।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थलों पर अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।