Saturday, April 18, 2026
HomeUncategorizedखैरागढ़ : खरपतवार नाशी रसायन ग्लाइफोसेट के विक्रय पर प्रतिबंध

खैरागढ़ : खरपतवार नाशी रसायन ग्लाइफोसेट के विक्रय पर प्रतिबंध

भारत सरकार के राजपत्र के माध्यम से ग्लाइफोसेट के उपयोग को किया गया प्रतिबंधित

जिन व्यक्तियों के पास पंजीकरण का प्रमाण पत्र है, 3 माह के भीतर पंजीयन समिति को प्रमाण पत्र करना होगा वापस

 

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खरपतवारनाशी रसायन ग्लाइफोसेट के उपयोग पर निर्बधित (प्रतिबंधित) लगा दिया गया है। भारत सरकार का राजपत्र के माध्यम से भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ग्लाइफोसेट (खरपतवारनाशी रसायन) के उपयोग पर निर्बधन आदेश 2022 नाम दिया गया है। राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से ग्लाइफोसेट के उपयोग को निर्बधन (प्रतिबंधित) किया गया है और नाशीजीव नियंत्रक प्रचालकों के अलावा कोई व्यक्ति ग्लाइफोसेट का उपयोग नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पंजीकरण का प्रमाण पत्र है। खण्ड (3) के निर्देष्ट 3 महीने के अवधि के भीतर पंजीकरण समिति को प्रमाण पत्र वापस करने में विफल रहता है, तो अधिनियम में अंर्तविष्ट उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular