Monday, April 13, 2026
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: सब्जी बीज लाइसेंस विक्रेता को दिए गए आवश्यक निर्देश

कार्यालय सहायक संचालक उद्यान द्वारा जिले के सब्जी बीज लाइसेंस विक्रेताओं की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए।  संयुक्त जिला कार्यालय भवन टीकरकला में आयोजित बैठक में जिले के सभी सब्जी बीज विक्रेताओं को नियमानुसार बीज अधिनियम एक्ट के अनुसार बीज वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्हे  फर्म (पीसी) द्वारा जारी किये गये बीज को ही कृषकों को विक्रय करना होगा। लाइसेंस जीवित होने तक ही बीज विक्रय करना होगा, लाइसेंस समाप्ति होने के पूर्व अपनी बीज लाइसेंस को नवीनीकरण कराना होगा। लाइसेंस समाप्ति के बाद बीज विक्रय करते पाये जाने पर बीज अधिनियम एक्ट के अनुसार कार्यवाही किया जाएगा जिसका सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित बीज विक्रेता की होगी। समस्त बीज विक्रेताओं को नियमानुसार बीज स्टाक पंजी संधारण करना होगा जिसमें प्रतिदिन बीज विक्रय की जानकारी रखा जाएगा। स्टाक पंजी में बीज का किस्म, लॉट नम्बर, एक्सपायरी डेट, एमएफडी, आवक मात्रा लिखना होगा। रसीददार कृषक बिल-देयक में बीज का नाम, किस्म, मात्रा, दर राशि, लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट, एमएफडी लिखना होगा।
बैठक में सभी बीज विक्रेताओं को यह निर्देश दिया गया कि कृषक विश्वासी होता है इसलिए कृषकों को सही एवं स्वस्थ बीज वैद्यता की स्थिति में ही बीज विक्रय करना होगा। विभाग को समय-समय में चाही गई जानकारी उपलब्ध कराना होगा। जांच नमूना हेतु बीज चाही गई मांग के अनुसार बीज प्रदाय करना होगा। नियमानुसार लाइसेंस हेतु निर्धारित फार्म-प्रपत्र में पूर्ण कर लोक सेवा केन्द्र में पंजीयन कराने के उपरान्त ही कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में रजिस्ट्रेशन हेतु फार्म जमा करना होगा। बीज विक्रय बिलों पर क्रेता का हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।

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