बिजली पोल तोड़कर वायर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, गिरोह के 04 सदस्य गिरफ्तार
गिरोह के द्वारा थाना तिल्दा नेवरा एवं खरोरा क्षेत्र के अलग – अलग ग्रामों में बिजली पोल तोड़कर वायर चोरी करने की कुल 05 घटनाओं को दिया गया है अंजाम।
सभी आरोपी पूर्व में विभिन्न प्रकरणों में रह चुके है जेल निरूद्ध।
आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की एल्यूमिनियम वायर, केबल वायर, व्ही क्रॉस एंगल, एल्यूमिनियम कटर मशीन तथा घटना में प्रयुक्त ओमनी कार एवं दोपहिया वाहन किया गया है जप्त।
जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 7,00,000/- रूपये।
आरोपियों के विरूद्ध थाना तिल्दा नेवरा में एवं खरोरा में धारा 303(2), 324(4), 3(5) बीएनएस एवं लोकसंपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम की धारा 03 के तहत् कुल 05 प्रकरण है दर्ज।
आरोपियों को चिन्हांकित कर गिरफ्तार करने में तिल्दा नेवरा पुलिस की रहीं अहम भूमिंका।
प्रार्थी अनिल कुमार वर्मा, कनिष्ठ यंत्री, ने थाना तिल्दा नेवरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम कोनारी (रामदूत इस्पात के पीछे) में किसानों के कृषि पम्प कनेक्शन हेतु स्थापित निम्नदाब बिजली लाइन का नियमित निरीक्षण किया जाता है। दिनांक 13.04.2026 की शाम 6ः00 बजे तक लाइन सही स्थिति में थी। लेकिन दिनांक 14.04.2026 की सुबह लगभग 8ः00 बजे, ग्राम कोनारी निवासी मांगीलाल वर्मा जब अपने खेत में सिंचाई के लिए पम्प चालू करने पहुंचे, तो पाया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिजली व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। मौके पर निरीक्षण करने पर पाया गया कि सीमेंट (PCC) पोल तोड़ दिए गए थे तथा केबल गायब थे। अज्ञात चोरों द्वारा बिजली के तार काटकर चोरी कर ले गए थे, जिससे बिजली लाइन बाधित हो गई थी । प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना तिल्दा नेवरा में अपराध क्रमांक 168/26 धारा 303(2), 324(4), 3(5) बीएनएस एवं लोकसंपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम की धारा 03 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रायपुर द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा वीरेन्द्र चतुर्वेदी तथा थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा को अज्ञात आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा के नेतृत्व में थाना तिल्दा नेवरा पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित ग्रामीणों व आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ की गई। टीम के सदस्यों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का अवलोकन किया तथा प्रकरण में मुखबिर भी लगाए गए। तरीका-वारदात के आधार पर इस प्रकार की चोरी करने वाले पुराने आरोपियों के संबंध में जानकारी एकत्र करने के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार नजर रखकर अज्ञात आरोपियों को चिन्हित करने के प्रयास किए जा रहे थे।
इसी दौरान अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी टीम को खरोरा निवासी देव प्रसाद पारधी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि वह पूर्व में मारपीट सहित आबकारी एक्ट के प्रकरणों में जेल निरुद्ध रह चुका है तथा घटना दिनांक को घटनास्थल के आसपास उसे अन्य व्यक्तियों के साथ देर रात संदिग्ध अवस्था में देखा गया था।
इस पर टीम द्वारा देव प्रसाद पारधी की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसने स्वयं को अपराध से असंबद्ध बताते हुए टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर अंततः आरोपी देव प्रसाद पारधी ने अपने साथियों मनमोहन नारंग, हेमलाल धृतलहरे एवं पंकज कुमार टंडन के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके पश्चात अन्य आरोपियों मनमोहन नारंग, हेमलाल धृतलहरे एवं पंकज कुमार टंडन की पतासाजी कर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया।
चारों आरोपियों से पूछताछ में यह भी सामने आया कि उन्होंने इसी तरीके से वर्ष 2025 में थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्र के ग्राम चांपा खार एवं ग्राम कोनारी में लगे बिजली पोल को तोड़कर तार व कंडक्टर की चोरी की थी। इस संबंध में थाना तिल्दा नेवरा में अपराध क्रमांक 463/25 एवं 453/25 धारा 303(2), 324(4), 3(5) बीएनएस तथा लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम की धारा 03 के तहत अपराध पंजीबद्ध हैं।
इसी प्रकार आरोपियों द्वारा थाना खरोरा क्षेत्र में भी बिजली पोल को तोड़कर तार व कंडक्टर चोरी की दो घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिनमें उनके विरुद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत दो अपराध पंजीबद्ध हैं।
चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की एल्यूमिनियम वायर – 5500 मीटर, केबल वायर – 30 मीटर, व्ही क्रॉस एंगल – 04 नग, एल्यूमिनियम कटर मशीन – 02 नग तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग ओमनी कार एवं 01 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 7,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
आरोपी देव प्रसाद पारधी पूर्व में थाना तिल्दा नेवरा से आबकारी एक्ट तथा थाना खरोरा से मारपीट सहित कुल 03 प्रकरणों में जेल निरुद्ध रह चुका है। आरोपी पंकज कुमार टंडन एवं हेमलाल धृतलहरे थाना विधानसभा से डकैती के प्रकरण में तथा आरोपी मनमोहन नारंग थाना मंदिर हसौद से दुष्कर्म के प्रकरण में पूर्व में जेल निरुद्ध रह चुके हैं।
गिरफ्तार आरोपी
देव प्रसाद पारधी पिता स्व० संतराम पारधी उम्र 38 साल निवासी देवगांव थाना खरोरा जिला रायपुर।
मनमोहन नारंग पिता स्व० नोहर लाल नारंग उम्र 25 साल निवासी बाहनाकाडी वार्ड क्रमांक 05, थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
हेमलाल धृतलहरे पिता डोमार धृतलहरे उम्र 33 साल निवासी परसवानी थाना खरोरा जिला रायपुर हाल पता – चन्दखुरी फार्म कौशिल्या बिहार वार्ड क्र0 12 थाना मंदिरहसौद जिला रायपुर।
पंकज कुमार टंडन पिता स्व० हीरालाल टंडन उम्र 19 साल निवासी राखी थाना पाटन जिला दुर्ग।
