Thursday, June 25, 2026
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अवैध रूप से शराब बिक्री करते आरोपी रामसुगहीन दास गिरफ्तार

पुलिस कमीश्नर महोदय डॉ. संजीव शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस कमीश्नर श्री अमित तुकाराम कांबले रायपुर द्वारा शासन के मंशानुसार पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में दिनांक 22.06.26 को सूचना प्राप्त हुई कि उरला क्षेत्रांतर्गत स्थित शराब भठ्ठी के पास 01 व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखा है तथा बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी उरला के निर्देशन में थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम रामसुगहीन निवासी सतनाम चौक उरला होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसकी तलाशी लेने पर उसके पास अवैध रूप से शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने/बिक्री करने के संबंध में रामसुगहीन से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।
जिस पर आरोपी रामसुगहीन दास को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 31 पौवा देशी शराब एवं बिक्री रकम जुमला कीमती लगभग 4,520/-रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 281/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – रामसुगहीन पिता नोहर दास उम्र 33 साल निवासी सतनाम चौक थाना उरला रायपुर।
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