विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा जिले में स्थित धान उपार्जन/संग्रहण केन्द्रों के तौल/धर्मकांटा उपकरणों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं छत्तीसगढ़ विधिक माप नियम 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर उपार्जन केन्द्र खिसोरा को 5000 रूपए और हरिओम धर्मकांटा खरौद 1000 रूपये का जुर्माना और उनके विरूद्व प्रकरण दर्ज भी किया गया।
जांजगीर-चांपा: जिले में स्थित धान उपार्जन/संग्रहण केन्द्रों के तौल/धर्मकांटा उपकरणों का किया गया औचक निरीक्षण
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