मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 20.07.2023 को विश्व हिंदू परिसद बजरंग दल के खण्ड संयोजक दिलराज छाबड़ा अपने अन्य कार्यकर्ता के साथ थाना उपस्थित आकर सूचना दिया कि ग्राम खरोरा बैलतलम नगर निवासी एलीशा जोगी तथा अजय मसील गौ मांस रखे है जो बाजार में बिक्री करने वाले है जिस पर तुरंत टीम तैयार कर गवाहो को चारा 160 जा.फौ. नोटिस तामिल पश्चात् साथ में लेकर रवाना हुआ,
तौलकर्ता दिलीप कुमार वैष्णव को तराजू लेकर बैतलहम नगर खरोरा में उपस्थित होने हेतु नोटिस देकर ग्राम खरोरा बैतलहम नगर पहुंचकर गवाहो के समक्ष घेराबंदी कर आरोपी एलीशा जोगी को पकड़ा गया आरोपी से पूछताछ कर मेमोरण्डम लेख किया गया जो अजय मसीह से 48 किलोग्राम कच्चा गी मांस साप्ताहिक बाजार में बेचने के लिये 10000 रूपये में खरीदकर अपने घर के बाहर बने सौचालय रूम में छुपाकर रखना तथा अजय मसीह अपने काम से बाहर जाना बताया।
मेमोरण्डम तस्दीक हेतु आरोपी के बताये अनुसार सौचालय रूम का तलाशी लिया गया जहां पर एक सफेद प्लास्टिक बोरी में गौ मांस रखा हुआ मिला जिसे गवाहों के समक्ष आरोपी से बरामद कर पहचान कराया गया, बोरी के अंदर गौ वंश का मांस होना गवाही द्वारा पहचान किये।
उपस्थित आये तोलकर्ता से एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में रखे गौ मांस का तौल कराया गया, जो बोरी सहित कुल 48 किलोग्राम गी मांस होना पाया गया। आरोपी के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में रखे कुल 48 किलोग्राम गौ वंश का मास किमती लगभग 10000 रूपये को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया।
आरोपी के विरूद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से मौके पर देहाती नालसी में अपराध कायम कर आरोपी एलीशा जोगी उर्फ बॉबी पिता इस्माईल जोगी उम्र 27 साल साकिन खरोरा बैतलहमम नगर वार्ड क्र. 02 खरोरा थाना खरोरा जिला रायपुर को दिनांक 20.07.2023 को 14.40 बजे विधिवत् गिरफ्तार किया गया। आरोपी अजय मसील अपने सकुनत से फरार होना पाया गया।
बाद वापस स्टेशन आकर असल नंबरी अपराध क्रमांक 497 / 2023 धारा छ. ग. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 05, 10 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में फरार आरोपी अजय मसीह की पता तलाश जारी है। आरोपी एलीशा जोगी को रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
प्रकरण की विवेचना अपूर्ण है, समय की आवश्यकता है। अतः आरोपी का न्यायिक रिमाण्ड दिनांक 03.08.2023 तक स्वीकृत करने हेतु निवेदन है।