वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 22.07.2023 को थाना खरोरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दोपहिया वाहन सवार एक व्यक्ति व्यक्ति ग्राम खरोरा से ग्राम बरौडा की ओर शराब तस्करी कर रहा है।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में थाना खरोरा पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए दोपहिया वाहन एवं हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।
इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा ग्राम बरौडा मोड़ पास दोपहिया वाहन एवं व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम युगल किशोर भारद्वाज निवासी खरोरा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में देशी शराब रखा होना पाया गया।
शराब रखने व परिवहन करने के संबंध में आरोपी युगल किशोर भारद्वाज से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।
जिस पर आरोपी युगल किशोर भारद्वाज को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से अवैध रूप से रखे 48 पौवा देशी शराब तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन सीजी/04/एनयू/0269 जुमला कीमती लगभग 30,000/- रूपये जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 505/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
इसी प्रकार थाना खरोरा क्षेत्रंातर्गत ग्राम बरौडा डबरी पार पास ग्राम खरोरा से ग्राम बरौडा की ओर दोपहिया वाहन में शराब तस्कारी करते आरोपी भावेश जायसवाल को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से 48 पौवा देशी शराब तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन सीजी/04/एनजेड/7365 जुमला कीमती लगभग 30,000/- रूपये जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 506/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी-*
*01. युगल किशोर भारद्वाज पिता दिलीप भारद्वाज उम्र 22 साल निवासी अडसेना थाना खरोरा जिला रायपुर।*
*02. भावेश जायसवाल पिता लोचन जायसवाल उम्र 20 साल निवासी वार्ड नं. 06 खरोरा थाना खरोरा रायपुर।*