बिलासपुर। आबकारी घोटाले में आरोपी Suryakant Tiwari सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच ने इंकार कर दिया।
अब यह मामला चीफ जस्टिस की अनुमति से दूसरे बेंच में भेजा जा सकता है। मालूम हो कि 2100 करोड़ रुपये के आबकारी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी सूर्यकांत तिवारी Suryakant Tiwari के भाई रजनीकांत तिवारी को भी आरोपी बनाया है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जो जस्टिस पांडेय की बेंच में सुनवाई के लिए रखा गया था। जस्टिस पांडेय ने इसे सुनने से इंकार कर दिया।
इसके पहले इसी प्रकरण में जस्टिस पांडेय सुनील कुमार अग्रवाल व सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका की सुनवाई करने से भी इंकार कर चुके हैं।