छत्तीसगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के घोषित मतदान के मद्देनजर कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफएल-1 घघ) को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व (15 नवंबर को शाम 5 बजे) से लेकर 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि का आदेश जारी किया है। इस शुष्क अवधि में मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।