वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 04.01.2024 को पुलिस चौकी सिलतरा थाना धरसींवा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना धरसींवा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सांकरा जैन मंदिर पास स्थित एक मकान में एक महिला अवैध रूप से शराब का बिक्री कर रही है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व चौकी प्रभारी सिलतरा के नेतृत्व में पुलिस चौकी सिलतरा की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए उक्त स्थान स्थित मकान पर जाकर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान मकान में एक महिला उपस्थित पाई गई जिसने पूछताछ में अपना नाम मालति राजपूत होना बताई। टीम के सदस्यों द्वारा मकान की तलाशी लेने पर कमरे में देशी शराब रखा होना पाया। शराब रखने/बिक्री करने के संबंध में मालति राजपूत से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर महिला आरोपी मालति राजपूत को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से अवैध रूप से रखी 35 पौवा देशी शराब एवं बिक्री रकम 200/-रू जुमला कीमती लगभग 4050/-रूपये जप्त* कर महिला आरोपी के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 09/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार महिला आरोपी – मालति राजपूत पति राम सिंह राजपूत उम्र 29 साल निवासी जैन मंदिर ग्राम सांकरा थाना धरसींवा रायपुर।*