रायपुर छत्तीसगढ़ शासन ने स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के तहत नई दिशा-निर्देशों की घोषणा कर दी है। सरकार ने पहले की सभी स्थानांतरण नीतियों को रद्द करते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें कुछ विभागों को इस नीति से बाहर रखा गया है।
किन विभागों पर नई नीति लागू नहीं होगी?
निम्न विभागों के कर्मचारियों पर यह नई नीति लागू नहीं होगी:
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गृह विभाग (पुलिस)
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आबकारी
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खनिज साधन
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परिवहन
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वाणिज्यकर
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पंजीयन
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स्कूल शिक्षा विभाग (शिक्षक)
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राज्य के निगम / मंडल / आयोग / स्वायत्त संस्थाएं
बाकी सभी विभागों के कर्मचारी इस नीति के अंतर्गत आएंगे।
जिला स्तर पर स्थानांतरण की प्रक्रिया:
आवेदन की समय-सीमा:
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स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन:
6 जून से 13 जून 2025 तक संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। -
स्थानांतरण आदेश जारी करने की अवधि:
14 जून से 25 जून 2025 के बीच
प्रक्रिया का तरीका:
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तृतीय (गैर-कार्यपालिक) और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण का निर्णय जिला कलेक्टर द्वारा लिया जाएगा।
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स्थानांतरण के पहले प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा।
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कलेक्टर प्रस्ताव की जांच कर संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी करेंगे।
स्थानांतरण की सीमा:
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तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में अधिकतम 10%
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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में अधिकतम 15% स्थानांतरण हो सकेंगे।
परस्पर सहमति से स्थानांतरण (आपसी सहमति से, स्वयं के खर्च पर) इन सीमाओं में गिने नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे मामलों में संयुक्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन अनिवार्य होगा।
यदि कोई कर्मचारी स्वयं के खर्च पर एकतरफा आवेदन करता है, तो वह परस्पर सहमति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।
अतिरिक्त निर्देश:
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कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानांतरण जिले के अंदर ही हो, यदि पद जिला संवर्ग का है।
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सभी आदेश समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से जारी करने के निर्देश।
