Sunday, April 5, 2026
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रायपुर में अवैध ऋण वसूली सिंडीकेट का पर्दाफाश – करोड़ों की संपत्ति जब्त, आरोपी दिव्यांश तोमर गिरफ्तार

रायपुर। थाना तेलीबांधा में दर्ज गंभीर आपराधिक प्रकरण (अपराध क्रमांक 332/25, धारा 296, 315(2), 351(2), 3(5) बी.एन.एस.) के तहत फरार आरोपी रोहित सिंह तोमर के रायपुर स्थित भाठागांव के सांई विला में छापेमारी कर पुलिस ने करोड़ों की अवैध संपत्ति व हथियारों का बड़ा जखीरा जब्त किया है।

तलाशी में जब्त की गई सामग्री:

  • ₹37,10,350/- नकद राशि

  • 734 ग्राम सोने व 125 ग्राम चांदी के जेवरात

  • BMW (CG 04 LC 1111), थार (CG 04 PA 0017), ब्रेजा (CG 04 NS 1917) वाहन

  • CPU, iPad, लैपटॉप, DVR, नोट गिनने की मशीन, ई-स्टॉम्प

  • चेक बुक, ATM कार्ड, लेन-देन रजिस्टर, जमीनों के दस्तावेज

  • 5 लोहे की तलवारें, 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल, जिंदा राउंड और आवाज़ी कारतूस

संगठित कर्ज वसूली रैकेट का खुलासा:

जांच में यह सामने आया कि आरोपीगण—रोहित सिंह तोमर, वीरेन्द्र सिंह तोमर और दिव्यांश तोमर—अपने परिवारजनों व साथियों के साथ मिलकर लोगों को कर्ज देते थे और फिर कोरे चेक व स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा कर सुरक्षा के नाम पर अपने पास रख लेते थे।

बयान के अनुसार, गवाह जयदीप बेनर्जी, मनीष साहू और नासिर बख्श ने बताया कि कर्ज देने के बाद आरोपियों द्वारा धमकाकर, ब्याज की अत्यधिक राशि वसूली जाती थी और औने-पौने दाम पर जमीन की रजिस्ट्री करवाई जाती थी। ब्याज की राशि नकद में ली जाती थी या फिर आरोपियों के कर्मचारी योगेश व उनके परिवार की महिलाएं शुभ्रा तोमर और नेहा तोमर के खातों में जमा करवाई जाती थी।

संगठित अपराध के खिलाफ मामला दर्ज:

पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह एक संगठित ऋण वसूली सिंडीकेट है जो डरा-धमकाकर लोगों से वसूली, हस्ताक्षर लेकर जबरन जमीन रजिस्ट्री जैसे कार्यों में लिप्त था। इस पर थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 230/25, धारा 308(2), 111(1) भा.न्या.सं. एवं छत्तीसगढ़ ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया।

गिरफ्तारी और कार्रवाई:

पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में व थाना प्रभारी पुरानी बस्ती के नेतृत्व में आरोपी दिव्यांश तोमर पिता अनिल तोमर, उम्र 25 वर्ष, निवासी सांई विला भाठागांव, को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी पतासाजी की जा रही है।

अलग मामला – अवैध हथियार:

आरोपी वीरेन्द्र सिंह तोमर के विरुद्ध अलग से थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 229/25 के तहत धारा 25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है।

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