रायपुर। रायपुर नगर निगम के महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त, पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस 19 अगस्त, श्री गणेश चतुर्थी 26 अगस्त एवं पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस 27 अगस्त 2025 को नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में इन पावन अवसरों पर रायपुर क्षेत्र के सभी पशुवध गृह और मांस विक्रय दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया है।
महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन तिथियों पर होटलों या दुकानों में मांस की बिक्री या परोसे जाने की स्थिति में मांस जप्त कर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक इन तिथियों पर अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी एवं सतत निरीक्षण करेंगे, जिससे प्रतिबंध का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो सके।
