Thursday, September 19, 2024
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BIG BREAKING : CM हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द, चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट

चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। केन्द्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को इसे लेकर पत्र भेजा है। आयोग ने यह कार्रवाई खनन लीज आबंटन मामले में की है। सोरेन की सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना दोपहर 3 बजे तक राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगी।

 

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए क्यूएरी माइंस अपने नाम करवा ली है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने खुद को पत्थर खनन लीज आवंटित किया था। बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 की धारा 9 ए के तहत हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने के साथ ही मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ सोरेन खनन वन मंत्री का पदभार भी अपने पास रखे थे।

 

हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री पद भी उन्हें गंवाना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब मुख्यमंत्री पद के लिए हेमंत सोरेन का उत्तराधिकारी तलाशा जा रहा है। माना जा रहा है कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम पार्टी राज्य के अगले मुख्यमंत्री के लिए आगे कर सकती है।

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