प्रार्थी चेतन चावड़ा ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया किया कि उसकी बुआ श्रीमती शकुंतला जाधव के बाथरूम में गिरने से विगत छः माह से घर में बिस्तर पर ही थी तथा भोजन करना व मल मूत्र बिस्तर पर ही होता था। प्रार्थी की बुआ का 1 लड़का जयेश जाधव तथा 4 लड़कियां है तथा बेटे जयेश जाधव के द्वारा ही प्रार्थी की बुआ श्रीमती शकुंतला जाधव का देख-रेख एवं साफ-सफाई की जाती थी। दिनांक 20.9.22 को जयेश जाधव द्वारा बताया गया कि उसकी माँ श्रीमती शकुंतला यादव की मृत्यु हो गई है। जिस पर श्रीमती शकुंतला जाधव की अचानक मृत्यु हो जाने से शव को पोस्ट मार्टम हेतु भेजा गया, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में डॉ द्वारा गला दबाकर हत्या करना लेख करने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 545/22 धारा 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी टिकरापारा के नेतृत्व में थाना टिकरापारा पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित परिवार के अन्य सदस्य से विस्तृत पूछताछ करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी जयेश जाधव को गिरफ्तार किया गया पूछताछ में आरोपी जयेश जाधव द्वारा बताया गया कि वह प्रतिदिवस अपनी माता मृतिका श्रीमती शकुंतला जाधव की देखरेख एवं साफसफाई करता था जिससे बहुत पेरशान था दिनांक घटना को रात्रि में मृतिका द्वारा साफ-सफाई करने परेशान करने पर आरोपी द्वारा मृतिका का कपड़े से गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया गया जिस पर आरोपी जयेश जाधव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कपड़ा जप्त कर कार्यवाही की गई गिरफ्तार ( गोलू उर्फ जयेश जाधव ) पिता स्व. भगवान जाधव उम्र 35 साल निवासी मठपारा राधाबाई काॅलेज के सामने थाना टिकरापारा रायपुर।