Sunday, April 5, 2026
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शहर के भीतर एवम् बाहर प्रमुख मार्गों में नो पार्किंग में खड़ी वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस व थाना बल द्वारा संयुक्त अभियान कार्यवाही, mv.act. के साथ ही साथ Ipc की धाराओं के तहत की गई कार्यवाही

पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर के निर्देश पर चलाया गया अभियान।

यातायात रायपुर 8 अगस्त 2023/ राजधानी रायपुर के भीतर एवम् बाहर प्रमुख मार्गों, होटल एवं ढाबा के सामने खतरनाक ढंग से नो पार्किंग पर वाहन खड़ी करने वालो की अब खैर नहीं क्योंकि ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध रायपुर पुलिस द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए विशेष अभियान की शुरुआत की गई जिसके तहत मोटर यान अधिनियम के साथ ही साथ भारतीय दंड विधान के तहत कार्यवाही कर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है।

बता दे की शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु समय-समय पर शहर के भीतर एवम् बाहर प्रमुख मार्गों में नो पार्किंग पर खड़ी वाहनों को एनाउंसमेंट हटाया जाता है

किंतु कुछ लापरवाह वाहन चालकों द्वारा समझाइश देने के बावजूद प्रमुख मार्गों एवम् रिंग रोड में खतरनाक ढंग से वाहन पार्किंग कर दिया जाता है जिससे अन्य वाहनों को आवागमन मे असुविधा का सामना करना पड़ता है साथ ही सड़क दुर्घटना घटित होने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे वाहन चालकों पर सख़्त कार्यवाही हेतु पुलिस महानिरीक्षक रायपुर श्री रतनलाल डांगी एवम् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल द्वारा आईपीसी की धाराओं के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए।

परिपालन में दिनांक 7 अगस्त 2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर श्री सचिंद्र कुमार चौबे ,नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक  मयंक गुर्जर एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन  मनोज ध्रुव के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस एवं थाना आमानाका, आजाद चौक, कबीर नगर, उरला, खमतराई, तेलीबांधा के अधिकारी /कर्मचारियों द्वारा प्रमुख मार्गों एवं होटल ढाबा के सामने नो पार्किंग पर खड़ी वाहनों के विरुद्ध संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए कार्यवाही किया गया ,

 

जिसमें रिंग रोड में 23 मालवाहक वाहनों के विरुद्ध, एवं ग्रीन लाइट ढाबा अग्रसेन धाम चौक तथा दिया कैफे वीआईपी रोड में चार पहिया वाहन खड़े कर यातायात अवरुद्ध करने के कारण मोटर यान अधिनियम के साथ ही साथ भारतीय दंड विधान की धारा 283 के तहत 02 चार पहिया वाहन चालक एवं ढाबा संचालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

इसके पूर्व भी रायपुर पुलिस एवं थाना बल द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए 85 भारी माल वाहक वाहनों के विरुद्ध भादवि की धारा 283 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है।

अपील- भारी माल वाहक वाहन एवं ढाबा संचालकों से अपील है की शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन में यातायात पुलिस का सहयोग करें, रिंग रोड व प्रमुख मार्गों मे या होटल ढाबा के सामने मार्गो में कहीं पर भी वाहन खड़ी ना करें,

निर्धारित पार्किंग स्थल में अपना वाहन पार्क करें, अन्यथा मोटर यान अधिनियम के साथ ही साथ भारतीय दण्ड विधान IPC की धारा 283 के तहत वाहन चालक के साथ-साथ संचालकों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध की कार्यवाही की जाएगी।

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