रायपुर। 1 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ यातायात पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, जब उन्होंने अरबी में लिखे नंबर प्लेट वाले वाहन को जप्त किया और उसके मालिक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई फार्चुनर वाहन क्रमांक CG 17 KU 6786 के खिलाफ की गई, जिसमें नंबर प्लेट पर अरबी भाषा में नाम लिखे जाने की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस तक पहुंची थी।
वाहन के मालिक मोह. अरबी हुसैन, जो जगदलपुर निवासी हैं, को नोटिस जारी कर तलब किया गया। जब वे यातायात कार्यालय पहुंचे, तो न्यायालय के लिए प्रकरण तैयार कर उन्हें सीजेएम न्यायालय भेजा गया। यहां माननीय न्यायालय ने वाहन स्वामी को 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
बता दें कि नंबर प्लेट पर केवल रजिस्ट्रेशन नंबर के अंकों और अक्षरों का सुस्पष्ट लेख होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के नाम, पदनाम या अन्य लेखन को अवैधानिक माना जाता है। इस उल्लंघन के तहत मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 के तहत कार्रवाई की जाती है।
इसके साथ ही, परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत सभी वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए 19 मार्च 2025 तक का समय दिया है।
अपील: सभी वाहन स्वामियों से अपील है कि वे निर्धारित समय तक अपने वाहनों को यूनिक नंबर प्लेट में परिवर्तित कर लें और मौजूदा नंबर प्लेट पर मानक प्रारूप में रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
